Clarification regarding the discrepancy between the Hindi and English versions of the third proviso to Section 54(3) of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017
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....325;ार्यपालक) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कॉर्पोरेट सर्किल) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट), समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण), समस्त वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण), ë....
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....51; के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार केन्द्रीय कर के सम्बन्ध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।" ì....
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....346;त्र सं0- 37 /11/2018-GST दिनांक 15.03.2018 द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की गयी है- "It is further clarified that refund of eligible credit on account of State tax shall be available even if the supplier of goods or services or both has availed of drawback in respect of central tax." केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.03.2018 में अंकित स्पष्टीकरण से....
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....67;ये जाने के निर्देश दिये गये हैं। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर निर्देशित किया जाता है कि निर्यातकों के मामले में Duty drawback प्राप्त करने के आधार पर नियमानुसार देय ....
TaxTMI