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2018 (10) TMI 342

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....ा। आवेदक द्वारा प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से निम्न बिन्दु पर अग्रिम विनिर्णय की अपेक्षा की गयी है :- Business of Trading-Debark / Bark Eucalyptus wood waste, de- bark/bark suabool wood, debark / bark poplar wood waste ( length about 2 metre and its girth between 15 to 60 Centimetre supply of paper mills. 2. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अंकित उक्त बिंदु स्पष्ट नहीं है। इस तथ्य से सुनवाई के समय à¤....

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....€ लकड़ी WOOD WASTE होती है, जो HSN 4401 के अन्तर्गत वर्गीकृत है तथा 5 प्रतिशत की दरा से करयोग्य है। इसका उपयोग केवल जलौनी के रूप में अथवा पेपर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा लकड़ी/ WOOD WASTE की सपà....

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....¤¬à¤¨à¤¾à¤® यूनियन ऑफ इण्डिया ऑनिंग दि साऊथ ईस्टर्न रेलवे एण्ड दि रेलवे बोर्ड के वाद में रेलवे रैट्स ट्रिब्यूनल, चेन्नई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-11-1997 की प्रति लिखित स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत की गयी। 5. प्रश्नगत आवेदक उ०प्र० वाणिज्य कà¤....

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....ेपर मिलों द्वारा निर्धारित लम्बाई व गोलाई में युकेलिप्टस, सुबबूल तथा पाप्लर की लकड़ी की सप्लाई की जाती है तथा उक्त सप्लाई पर 5 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० का उद्ग्रहण किया जाता है। 2. उपरोक्तानुसार सप्लाई की जाने वाली वस्तु हेतु वà¥....

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....¤µà¤¾à¤²à¥€ वस्तु को भौतिक रूप से देखने पर यह पाया गया कि सप्लाई की जाने वाली वस्तु HSN Code 4401 से आच्छादित नहीं है अपितु HSN Code 4403 अर्थात् “wood in the rough " से आच्छादित है। Document 3 5. सर्वश्री रूचि इण्टरप्राईजेज राजपूत कॉम्पलेक्स, अमेठी द्वारा जारी एक इनवॉइस संख्या 04 दà¤....

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....¥‡ कर का उद्ग्रहण करना रहा है। सचल दल इकाई के समक्ष भौतिक रूप से सप्लाई की जाने वाली वस्तु रहती है तथा इस प्रकार स्पष्ट है कि भौतिक रूप से सप्लाई की जाने वाली वस्तु पर 18 प्रतिशत की दर से करदेयता है। 7. व्यापारी द्वारा उपरोक्त प्रार्थनà¤....

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....की सप्लाई की गयी है , यह भी स्पष्ट नहीं है। आवेदक अथवा अन्य सप्लायर्स द्वारा भेजे जा रहे एसे सम्व्यवहार, जिन्हें आवेदक के अनुसार वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा जाँच हेतु रोक कर 5 प्रतिशत की स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से à....

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....¤‚ वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में कस्टम टैरिफ एक्ट के वर्गीकरण को अंगीकार किया गया है। चैप्टर-44 के Heading 4401 निम्नवत है:- 44.01 4401.10 - 4401.21 4401.22 - FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWINS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED IN LOGS, BRIQUETTES, PELLERS OR SIMIALAR FORMS. Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms Wood in chips or particles: Coniferous Non-coniferous 4401.30 Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomer- - ated in logs, Document 6 9. इस चैप्टर से à¤....

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....‹à¤²à¥à¤¸, बल्ली, माचिस की तीली बनाने, विनियर बनाने, वुडवेयर बनाने आदि कार्यों में प्रयोग नहीं किए जा सकते, वह Wood waste and scrap की श्रेणी में आयेंगें । Wood waste and scrap केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0 1/1017-Central Tax (Rate) दिनांक 28 जून 2017 (समय-समय पर संशोधित) तथा इसके समतुल....